नई दिल्ली/ग्राउंड ब्यूरो — देश भर में करोड़ों करदाताओं के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है। आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख अब सिर पर आ गई है। हमारे पास इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केवल दो दिन का वक्त शेष बचा है। अगर आपने अभी तक अपने दोनों जरूरी दस्तावेजों को आपस में नहीं जोड़ा है, तो तुरंत इस काम को निपटा लीजिए। तय समय सीमा के बीत जाने के बाद सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
इस अनिवार्य प्रक्रिया के पूरा न होने पर आम नागरिकों को कई प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय या अमान्य घोषित किया जा सकता है। एक बार पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने पर आप बैंक में नया खाता नहीं खोल पाएंगे। इसके अलावा बड़े वित्तीय लेनदेन करने में भी भारी कानूनी अड़चनें पैदा हो सकती हैं। टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया भी पूरी तरह से रुक जाएगी।
लिंक न कराने पर कटेगा भारी जुर्माना और रुकेंगे वित्तीय लेन-देन
आयकर विभाग के कड़े दिशा-निर्देशों के अनुसार तय तारीख के बाद पैन और आधार को जोड़ने के लिए भारी आर्थिक दंड चुकाना पड़ सकता है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय सीमा के भीतर यह काम न करने वालों को प्रतिभूति शुल्क या जुर्माना देना होगा। बैंक खातों से जुड़ा टीडीएस भी सामान्य से अधिक दर पर काटा जा सकता है। इसलिए समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा करना ही समझदारी भरा कदम साबित होगा।
देश के कई हिस्सों से अभी भी लाखों लोगों के दस्तावेज आपस में नहीं जुड़ पाने की खबरें लगातार आ रही हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं और सर्वर की सुस्ती के कारण भी आम जनता को परेशानी हो रही है। कई लोग आखिरी वक्त की भीड़ से बचने के लिए अभी साइबर कैफे और जन सेवा केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम समय में सर्वर पूरी तरह बैठ सकता है। इसलिए बिना एक पल गंवाए आज ही अपना यह जरूरी काम घर बैठे ऑनलाइन पूरा कर लें।
घर बैठे ऐसे ऑनलाइन पूरा करें पैन और आधार को जोड़ने का काम
इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है ताकि कोई भी नागरिक खुद ही इसे पूरा कर सके। आपको सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वहां दिए गए क्विक लिंक्स विकल्प में आपको लिंक आधार का विकल्प साफ दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे भरकर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
जमीनी स्तर पर हमारी टीम ने जब कुछ करदाताओं और वित्तीय सलाहकारों से बातचीत की तो उन्होंने भी यही सलाह दी। जानकारों का कहना है कि किसी भी प्रकार की पेचीदगी से बचने के लिए अंतिम तारीख का बिल्कुल इंतजार न करें। यदि आपके नाम या जन्मतिथि में कोई मामूली अंतर है, तो उसे पहले ही ठीक करवा लें। दस्तावेजों में जरा सी भी गड़बड़ी होने पर लिंकिंग का काम अटक सकता है।
भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए आज ही उठाएं यह जरूरी कदम
द फ्रीलान्स की इस ग्राउंड पड़ताल से साफ है कि सरकार इस मामले में किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। पिछले कई महीनों से लगातार देश भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो आपके पास आखिरी 48 घंटे बचे हैं। अपने बैंक खातों और भविष्य के सभी वित्तीय लेन-देन को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत पोर्टल पर जाएं। तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करके खुद को किसी भी बड़ी मुसीबत से बचाएं।





