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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि सीमा सुरक्षा बल के जवान यदि निर्धारित 20 साल की सेवा पूरी किए बिना अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ते हैं, तो वे पेंशन के हकदार नहीं होंगे। कोर्ट ने एक पूर्व कांस्टेबल की याचिका को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी है।