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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चलती ट्रेन से गिरकर जान गंवाने वाले यात्री के पास टिकट न मिलने मात्र से उसके परिजनों को मुआवजा देने से इंकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए पीड़ित माता-पिता को राहत दी है।