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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐसा सख्त कानूनी ढांचा तैयार करे जिससे 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से अकाउंट बनाने पर रोक लगाई जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि डिजिटल कंपनियों को भारतीय कानूनों और बच्चों की सुरक्षा के नियमों का हर हाल में पालन करना होगा।