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सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के त्योहार पर पटाखों के पूर्ण प्रतिबंध की मांग को ठुकरा दिया है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चौबीसों घंटे आतिशबाजी की अनुमति नहीं दी जाएगी, बल्कि जनता की भावनाओं और पर्यावरण संतुलन के बीच एक निश्चित समय सीमा तय की जाएगी।