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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रशासनिक कदम जो नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित करे, वह असंवैधानिक और मनमाना है।