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झारखंड के सरायकेला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रेन की भारी लेट-लतीफी पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सेवा में कमी मानते हुए रेलवे को यात्री को 35 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।