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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उम्र के आधार पर बच्चों के इंटरनेट उपयोग पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने इसे संविधान के तहत मौलिक अधिकार बताते हुए सोशल मीडिया पर कड़े सुरक्षा उपाय और चाइल्ड मोड लागू करने के निर्देश दिए हैं।