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देशपढ़ने में समय: 4 मिनट

सुप्रीम कोर्ट में गृह सचिव गोविंद मोहन की बिना शर्त माफी, दिल्ली प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट बैन पर दी सफाई

दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट बंद किए जाने के मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। अदालत में दाखिल हलफनामे में उन्होंने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया था। इस मामले पर सरकार के रुख और पूरी कानूनी कार्रवाई की हमारी विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट।
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नेशनल डेस्क, द फ्रीलांस
राष्ट्रीय संपादकीय ब्यूरो•15 अक्टूबर 2026 • अपडेटेड•28
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सुप्रीम कोर्ट में गृह सचिव गोविंद मोहन की बिना शर्त माफी, दिल्ली प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट बैन पर दी सफाई
📷 सुप्रीम कोर्ट में गृह सचिव गोविंद मोहन की बिना शर्त माफी, दिल्ली प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट बैन पर दी सफाई — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट बंद किए जाने के मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। अदालत में दाखिल हलफनामे में उन्होंने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया था। इस मामले पर सरकार के रुख और पूरी कानूनी कार्रवाई की हमारी विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट।
  • इस खबर से जुड़े सभी पहलुओं की जांच और निगरानी संबंधित विभागों द्वारा की जा रही है।
  • विशेषज्ञों के अनुसार इस घटनाक्रम का आम जनता पर सीधा असर पड़ सकता है।

नई दिल्ली के ग्राउंड ब्यूरो से मिली खास रिपोर्ट के मुताबिक, देश के गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा हलफनामा दाखिल किया है। राजधानी दिल्ली में हुए कुछ प्रदर्शनों और सुरक्षा इंतजामों के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं। इसी इंटरनेट बैन को लेकर अदालत ने नाराजगी जताई थी और अवमानना का नोटिस जारी किया था। अब गृह सचिव ने इस पूरे मामले में बिना किसी शर्त के अपनी गलती मानते हुए अदालत से माफी मांग ली है।

इस पूरे मामले की तह तक जाने पर पता चलता है कि सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती थी। दिल्ली में पाबंदियां लगाने के दौरान कुछ नियमों और पूर्व के फैसलों के पालन में तकनीकी चूक हो गई थी। इसी चूक को अदालत के आदेश का उल्लंघन माना गया था। गृह सचिव ने अपने जवाब में साफ कर दिया है कि सरकार का इरादा किसी भी अदालत के आदेश को तोड़ने का बिल्कुल नहीं था।

इंटरनेट बैन के पीछे की मुख्य वजह

गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों और कोर्ट में दिए गए बयानों के अनुसार, यह कदम केवल और केवल जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया था। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ और संवेदनशील इलाकों में तनाव को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक जरूरी लग रही थी। पुलिस विभाग ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना अनुपालन ब्योरा सौंप दिया है जिसमें जमीन पर तैनात बल की हर गतिविधि का पूरा रिकॉर्ड दर्ज है।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जब राजधानी में हालात बिगड़ते हैं तो तुरंत फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसे समय में कई बार कागजी कार्रवाई और अदालती आदेशों के पालन का समय बेहद कम मिलता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि इंटरनेट जैसे बुनियादी अधिकारों को रोकना गंभीर मामला है और इसके लिए तय नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। अदालत ने प्रशासन की इस बात को सुना है लेकिन नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख भी अपनाया है।

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कानूनी जानकारों की इस मामले पर राय

कानूनी मामलों के जानकारों का मानना है कि गृह सचिव का खुद अदालत में आकर बिना शर्त माफी मांगना एक बड़ा प्रशासनिक कदम है। इससे यह संदेश जाता है कि सरकार कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहती है और न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस माफी को स्वीकार करते हुए आगे क्या निर्देश जारी करता है।

जमीनी स्तर पर हालात अब पूरी तरह सामान्य हो चुके हैं और बाजार तथा आम जनजीवन पटरी पर लौट आया है। आम लोग भी यह चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे और जनता के डिजिटल अधिकार भी सुरक्षित रहें। 'द फ्रीलान्स' इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा और आगे आने वाले हर कानूनी अपडेट से आपको लगातार अवगत कराता रहेगा।

प्रशासनिक सुधार और भविष्य के कदम

इस पूरी घटना से सबक लेते हुए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस अब नए दिशा-निर्देश तैयार कर रहे हैं। भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कानूनी और तकनीकी टीमों के बीच बेहतर तालमेल बिठाया जाएगा। अदालती आदेशों का पालन समय पर हो, इसके लिए एक खास निगरानी सेल भी बनाई जा रही है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो सके।

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