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सुप्रीम कोर्ट की उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार: मुल्ला अफरोज की NSA हिरासत रद्द, लगाया 10 लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में मुल्ला अफरोज की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत की गई एहतियाती हिरासत को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार पर अधिकारों के दुरुपयोग पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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नेशनल डेस्क, द फ्रीलांस
राष्ट्रीय संपादकीय ब्यूरो•29 सितंबर 2026 • अपडेटेड
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सुप्रीम कोर्ट की उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार: मुल्ला अफरोज की NSA हिरासत रद्द, लगाया 10 लाख का जुर्माना
📷 सुप्रीम कोर्ट की उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार: मुल्ला अफरोज की NSA हिरासत रद्द, लगाया 10 लाख का जुर्माना — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा के आरोपी मुल्ला अफरोज की एनएसए हिरासत को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
  • अदालत ने कहा कि पुलिस हिरासत में लिए गए कथित कबूलनामे को एहतियाती हिरासत का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता।
  • शीर्ष अदालत ने गलत तरीके से नजरबंदी आदेश पारित करने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने एक अहम और कड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत की गई एहतियाती हिरासत को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार पर अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर 10 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले ने प्रशासनिक और पुलिस कार्रवाई पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

यह पूरा मामला संभल की शाही जामा मस्जिद के अदालत के आदेश पर हुए सर्वे के दौरान भड़की हिंसा से जुड़ा हुआ है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में चार लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया था। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुल्ला अफरोज को हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता यानी मास्टरमाइंड करार दिया था। घटना के काफी दिनों बाद अफरोज की गिरफ्तारी हुई थी, जिसे लेकर कानूनी गलियारों में पहले से ही बहस छिड़ी हुई थी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों या कबूलनामे के आधार पर एहतियाती हिरासत में नहीं लिया जा सकता। बेंच ने कहा कि अधिकारियों को नजरबंदी का आदेश पारित करने से पहले अन्य सभी परिस्थितियों और ठोस साक्ष्यों पर भी विचार करना अनिवार्य होता है, जो इस मामले में नजरअंदाज किया गया।

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कथित कबूलनामे और नजरबंदी के आधार पर अदालत की तीखी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन के कामकाज के तरीकों पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि कानून के दायरे में एहतियाती हिरासत का मतलब किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि यह एक निवारक कदम होता है जिसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। पुलिस द्वारा दिखाए गए दस्तावेजों और बयानों का परीक्षण करते हुए बेंच ने पाया कि केवल बाहर किए गए कबूलनामे को आधार बनाकर किसी की स्वतंत्रता को इस तरह छीना नहीं जा सकता।

याचिकाकर्ता के वकीलों ने अदालत के सामने दलील दी थी कि मुल्ला अफरोज के खिलाफ केवल कई पुराने आपराधिक मामलों का होना ही उन्हें एनएसए के तहत नजरबंद करने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता। इसके लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है, जो यहां नदारद थे। अदालत ने इन तर्कों को बल देते हुए माना कि राज्य के अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का सही तरीके से पालन करने के बजाय उनका दुरुपयोग किया है, जिसके चलते यह कानूनी कार्रवाई टिक नहीं सकती।

अदालत ने गिरफ्तारी में हुई देरी पर भी गंभीर सवाल उठाए। बेंच ने टिप्पणी की कि यदि घटना के पहले दिन से ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल सबूत पुलिस के पास उपलब्ध थे, तो आरोपी को गिरफ्तार करने में इतनी लंबी देरी क्यों की गई। पुलिस की कार्यप्रणाली में यह अंतराल और कमियां जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा

ज्ञात हो कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुल्ला अफरोज के खिलाफ एनएसए के तहत जारी किए गए डिटेंशन ऑर्डर को सही ठहराया था। हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद याचिकाकर्ता ने न्याय की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गहराई से समीक्षा करने के बाद हाईकोर्ट के उस आदेश को पूरी तरह से पलट दिया और अफरोज को बड़ी राहत प्रदान की।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश भर के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक बड़ा संदेश है। यह फैसला इस बात की तस्दीक करता है कि कानून और संविधान के दायरे से बाहर जाकर किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि केवल आशंकाओं के आधार पर नागरिकों पर कठोर कानून थोपने की प्रवृत्ति पर लगाम लगनी चाहिए।

"एहतियाती हिरासत का आदेश दंडात्मक नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करें। केवल पुलिस हिरासत के कबूलनामे को नजरबंदी का आधार नहीं बनाया जा सकता।" — सुप्रीम कोर्ट बेंच

राज्य सरकार की दलीलें और अदालत का कड़ा रुख

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों ने अदालत को समझाने की कोशिश की कि उपलब्ध सामग्री और पूर्व रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी के फिर से कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने की पूरी आशंका थी। सरकार का पक्ष था कि सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए एहतियाती हिरासत का यह कदम उठाना जरूरी था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के इन तर्कों को नाकाफी माना।

अदालत ने सरकार के रुख पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि जब तक किसी के खिलाफ पुख्ता और कानूनी रूप से मान्य सबूत न हों, तब तक एनएसए जैसे कठोर कानूनों का प्रयोग नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। इसी के चलते अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का कड़ा आदेश पारित किया, जिसे तय समय सीमा के भीतर नियमों के मुताबिक पूरा करना होगा।

संभल हिंसा प्रकरण और आगे की कानूनी राह

संभल हिंसा का यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां स्थानीय प्रशासन इस मामले में शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका की इस सख्ती ने प्रशासनिक जवाबदेही तय कर दी है। मुल्ला अफरोज को मिली यह राहत निश्चित रूप से उनके पक्ष के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है।

इस पूरे घटनाक्रम से यह बात फिर से साबित हो गई है कि भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितनी सतर्क है। पुलिस जांच से लेकर एहतियाती हिरासत तक की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और नियमों का पालन करना अब हर स्तर पर अनिवार्य हो गया है। आने वाले दिनों में इस फैसले के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।

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