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सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों को लेकर कड़ा कदम उठाया है। 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि उससे पहले के शिक्षकों को राहत दी गई है।