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तमिलनाडु सरकार ने कम आय वाले परिवारों और स्वयं सहायता समूहों के लिए कर्ज लेना आसान कर दिया है। नए नियमों के तहत चार लाख रुपये तक के कर्ज पर अब किसी तरह की गारंटी या बंधक की जरूरत नहीं होगी। महिला समूहों को भी दस लाख रुपये तक का कर्ज बिना गारंटी मिल सकेगा।