इस विषय पर प्रकाशित सभी महत्वपूर्ण खबरें और विश्लेषण
दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरे अनिवार्य करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में नीतिगत निर्णय लेने का जिम्मा सरकार पर छोड़ते हुए छह महीने के भीतर विचार करने का निर्देश दिया है।