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हाल ही में SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची से नाम कटने को लेकर मचे बवाल के बीच निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट सूची में नाम छूटने वाले योग्य मतदाता नए सिरे से फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।