नई दिल्ली/ग्राउंड ब्यूरो — देश भर में करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है, तो आपके पास अब केवल दो दिन का समय बाकी है। समय सीमा खत्म होने में अब बहुत कम घंटे बचे हैं, जिसके बाद आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि तय तारीख के बाद किसी भी तरह का बहाना नहीं सुना जाएगा। देश के हर नागरिक के लिए यह नियम जानना और उसका पालन करना बहुत जरूरी हो गया है।
पिछले कई महीनों से सरकार लगातार देश के नागरिकों से अपने पैन और आधार को आपस में जोड़ने की अपील कर रही है। इसके लिए पहले भी कई बार डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन अब आखिरी तारीख बेहद करीब आ गई है। जो लोग इस काम को अब तक टालते आ रहे थे, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बैंक खाता खोलने, लोन लेने या फिर बड़ा वित्तीय लेन-देन करने में पैन कार्ड की जरूरत हर जगह पड़ती है। इसलिए यह अंतिम मौका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।
लिंक नहीं किया तो क्या होगा नुकसान
अगर आपने तय समय के भीतर अपने दोनों जरूरी दस्तावेजों को लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी बेकार हो जाएगा। पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, बैंक खातों से जुड़े कई जरूरी काम भी रुक सकते हैं। वित्तीय लेनदेन के दौरान आपको सामान्य से ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। सरकार के इस कदम का मकसद फर्जी दस्तावेजों पर लगाम लगाना और टैक्स चोरी रोकना है। इसलिए किसी भी बड़े नुकसान से बचने के लिए तुरंत इस प्रक्रिया को पूरा करना समझदारी होगी।
साइबर कैफे और ऑनलाइन पोर्टल पर इन दिनों ऐसे लोगों की खासी भीड़ देखी जा रही है जो आखिरी वक्त में अपना यह काम निपटा रहे हैं। कई लोग तकनीकी दिक्कतों की वजह से भी परेशान नजर आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अंतिम समय में वेबसाइट पर लोड बढ़ने से सर्वर धीमा हो सकता है। ऐसे में समय रहते अपना काम पूरा कर लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बहुत ही आसान प्रक्रिया के जरिए इसे घर बैठे भी पूरा किया जा सकता है।
घर बैठे कैसे पूरा करें यह जरूरी काम
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको किसी लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर की मदद से घर बैठे ही इसे पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके आपको अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करके आप दोनों को आपस में आसानी से जोड़ सकते हैं। पूरी प्रक्रिया होने के बाद आपको एक रसीद नंबर मिलेगा जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं।
देश के तमाम इलाकों से मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक, अभी भी लाखों ऐसे लोग हैं जिनका यह काम अधूरा है। जागरूकता की कमी या लापरवाही की वजह से लोग इसे आखिरी दिनों पर छोड़ देते हैं। हमारी ग्राउंड टीम ने पाया कि कई लोग तकनीकी जानकारी न होने के कारण दूसरों की मदद ले रहे हैं। क्षेत्रीय कर कार्यालयों में भी इस बारे में पूछताछ करने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई है। अधिकारी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे बिना किसी देरी के इस काम को आज ही पूरा कर लें।
भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए एहतियात
इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपने बैंक या पहचान से जुड़े दस्तावेज साझा करने से बचें। यदि आपके पैन और आधार में नाम या जन्मतिथि जैसी कोई जानकारी अलग है, तो पहले उसे ठीक करवाएं। द फ्रीलान्स की इस ग्राउंड रिपोर्ट का साफ संदेश यही है कि समय रहते अपने कागजात दुरुस्त कर लें। आखिरी दो दिनों का यह समय आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बेहद अहम है।




