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घेवर और बालूशाही के कारोबार पर सरकार का बड़ा तोहफा: ₹33 लाख तक की भारी सब्सिडी पाने का सुनहरा मौका

पारंपरिक मिठाइयों के कारोबार को नई ऊंचाइयां देने के लिए सरकार की ओर से विशेष आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। योजना के तहत मशीनरी लगाने और पैकेजिंग सुधारने के लिए लाखों रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।
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25 सितंबर 2026 • अपडेटेड
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घेवर और बालूशाही के कारोबार पर सरकार का बड़ा तोहफा: ₹33 लाख तक की भारी सब्सिडी पाने का सुनहरा मौका
📷 घेवर और बालूशाही के कारोबार पर सरकार का बड़ा तोहफा: ₹33 लाख तक की भारी सब्सिडी पाने का सुनहरा मौका — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • परंपरागत मिठाइयों के कारोबार को बढ़ाने के लिए अधिकतम 33 लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान।
  • सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और आरक्षित वर्गों के लिए केवल 5 प्रतिशत अंशदान तय।
  • आवेदन करने के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है।
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पारंपरिक व्यंजनों के कारोबार को पंख लगाने की अनूठी पहल

देशभर में अपनी खास पहचान रखने वाले पारंपरिक व्यंजनों और मिठाइयों के व्यवसाय को ग्लोबल स्तर पर ले जाने के लिए अब सरकारों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में एक जिला-एक व्यंजन योजना के अंतर्गत मशहूर घेवर और बालूशाही के कारोबारियों के लिए आर्थिक मदद के दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस विशेष योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर बनने वाली इन प्रसिद्ध मिठाइयों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और उनकी आधुनिक पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारियों को बड़े पैमाने पर काम करने का अवसर मिल रहा है.

पारंपरिक खान-पान के शौकीनों के बीच घेवर और बालूशाही की मांग हमेशा से ही काफी ज्यादा रही है। हालांकि, पूंजी की कमी और आधुनिक मशीनों के अभाव में कई छोटे कारोबारी अपने व्यापार का विस्तार नहीं कर पाते थे। अब इस सरकारी पहल के जरिए ऐसे तमाम कारोबारियों को वित्तीय संकट से उबरने का पूरा मौका मिल रहा है। योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि से कारोबारी अपनी इकाइयों का आधुनिकीकरण कर सकते हैं और बाजार में अपनी पहुंच को और अधिक मजबूत बना सकते हैं.

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किसे मिलेगा इस लाभकारी योजना का सीधा फायदा?

इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया को बेहद सरल और सुगम बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसमें भाग लेने के लिए किसी भी तरह की विशेष शैक्षणिक डिग्री या डिप्लोमा की कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है। राज्य का कोई भी सामान्य नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, वह इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पूरी तरह पात्र है। हालांकि, एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को इस आर्थिक मदद का लाभ मिल सकेगा, ताकि योजना का दायरा ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंच सके.

विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह जरूरी है कि आवेदक या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य ने पहले से किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना के तहत अनुदान प्राप्त न किया हो। इस नियम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लाभ का वितरण पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हो और नए लोगों को आगे बढ़ने का निष्पक्ष अवसर मिले। योजना के अंतर्गत पूरी तरह से नई इकाई स्थापित करने के साथ-साथ पहले से चल रहे पारंपरिक मिष्ठान कारोबार को अपग्रेड करने का विकल्प भी खुला रखा गया है.

कारोबारियों के लिए बेहद आसान रखी गई है अंशदान की शर्त

आम तौर पर इस तरह की योजनाओं में भारी-भरकम पूंजी निवेश की शर्त होती है, जिससे छोटे उद्यमी पीछे हट जाते हैं। लेकिन इस बार वित्तीय अंशदान के नियमों को बेहद लचीला और व्यावहारिक बनाया गया है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा अपने पास से लगाना होगा। वहीं दूसरी ओर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिला उद्यमियों और दिव्यांगजनों के लिए यह अंशदान घटाकर मात्र पांच प्रतिशत कर दिया गया है.

"हमारी कोशिश है कि पारंपरिक खाद्य कारोबार से जुड़े हर छोटे व्यापारी को वित्तीय रूप से मजबूत बनाया जाए। कम अंशदान और आसान शर्तों के साथ मिलने वाली यह आर्थिक सहायता उनके सपनों को नई उड़ान देगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ावा मिलेगा।" — राजेंद्र सिंह, उपायुक्त उद्योग

इस तरह के उदार वित्तीय प्रावधानों के चलते अब ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के आम लोग भी बिना किसी बड़े वित्तीय दबाव के अपने पारिवारिक या नए कारोबार को आधुनिक रूप दे सकते हैं। कम लागत और आसान ऋण या अनुदान प्रक्रिया उद्यमियों का हौसला बढ़ाने का काम कर रही है.

परियोजना की लागत के आधार पर तय की गई है सब्सिडी

इस योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि का स्लैब बहुत ही वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीके से तैयार किया गया है। यदि कोई व्यक्तिगत स्तर पर 25 लाख रुपये तक की परियोजना स्थापित करता है, तो उसे लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 6.25 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा, 25 लाख से 50 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए भी अधिकतम 6.25 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है.

बड़े स्तर पर काम करने वाले व्यवसायियों के लिए भी बड़े अनुदान तय किए गए हैं। यदि परियोजना की लागत 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपये के बीच है, तो लागत का 20 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। वहीं, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी परियोजनाओं के मामले में लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रुपये तक की भारी-भरकम सब्सिडी मिल सकती है। वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशासन पात्र लोगों तक यह लाभ पहुंचाने में जुटा है.

मिठाई उद्योग में आधुनिकीकरण और रोजगार के नए अवसर

परंपरागत रूप से हाथों से बनने वाले घेवर और बालूशाही जब आधुनिक मशीनों और बेहतरीन पैकेजिंग के साथ बाजार में उतरेंगे, तो इनकी मांग राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ जाएगी। अच्छी पैकेजिंग से न सिर्फ उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ती है, बल्कि त्योहारी सीजन और शादियों के बाजार में इनकी कीमत और वैल्यू दोनों में इजाफा होता है। इस पूरी कवायद से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे और कारीगरों की कला को उचित सम्मान व पारिश्रमिक मिलेगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की लक्षित योजनाएं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करती हैं। जब पारंपरिक हुनर के साथ आधुनिक तकनीक और वित्तीय मदद का मेल होता है, तो पारंपरिक व्यापार खुद-ब-खुद एक बड़े उद्योग में तब्दील हो जाता है। आने वाले समय में इन मिठाइयों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी सुधार देखने को मिलेगा, जिससे सीधे तौर पर आम व्यापारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

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