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तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र अयोग्य घोषित, स्पीकर के निर्णय को पलटा

तेलंगाना हाईकोर्ट ने खैरताबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक दानम नागेंद्र की सदस्यता को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। अदालत ने विधानसभा स्पीकर के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें उनकी सदस्यता बरकरार रखी गई थी। इस फैसले से राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है और बीआरएस ने इसे अपनी नैतिक जीत बताया है।
The Freelance ब्यूरो
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19 सितंबर 2026 • अपडेटेड
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तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र अयोग्य घोषित, स्पीकर के निर्णय को पलटा
📷 तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र अयोग्य घोषित, स्पीकर के निर्णय को पलटा — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • तेलंगाना हाईकोर्ट ने खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र को अयोग्य ठहराया।
  • अदालत ने विधानसभा स्पीकर के उस फैसले को खारिज किया जिसमें दल-बदल पर कार्रवाई नहीं हुई थी।
  • दानम नागेंद्र ने बीआरएस छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और चुनाव जीता था।
  • इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और उपचुनाव की अटकलें शुरू हो गईं हैं।
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तेलंगाना की राजनीति में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां तेलंगाना हाईकोर्ट ने खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक दानम नागेंद्र को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने दानम नागेंद्र को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। यह मामला दल-बदल कानून (Anti-Defection Law) के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है, जिस पर लंबे समय से कानूनी और राजनीतिक खींचतान चल रही थी।

यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब दानम नागेंद्र ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। बीआरएस पार्टी की तरफ से लगातार यह मांग की जा रही थी कि दानम नागेंद्र को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाए क्योंकि उन्होंने पार्टी बदलकर दल-बदल कानून का उल्लंघन किया है। इस मामले में विधानसभा स्पीकर के स्तर पर फैसला लिया जाना था, लेकिन स्पीकर के निर्णय से असंतुष्ट होकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था।

स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती

विधानसभा स्पीकर ने अपने शुरुआती फैसलों में दानम नागेंद्र की सदस्यता पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की थी, जिससे विपक्षी दल बीआरएस बेहद नाराज था। बीआरएस पार्टी के नेताओं ने स्पीकर के इस फैसले को चुनौती देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं का साफ कहना था कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल करने वाले नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए।

हाईकोर्ट में इस मामले की लंबी सुनवाई चली, दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। अदालत ने संविधान के प्रावधानों, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों और इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। इसके बाद हाईकोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पीकर के उस आदेश को पलट दिया जिसमें विधायक को राहत दी गई थी। अदालत का यह फैसला भारतीय राजनीति में दल-बदल विरोधी कानूनों के पालन के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।

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दानम नागेंद्र का राजनीतिक सफर और पाला बदलना

दानम नागेंद्र तेलंगाना की राजनीति के एक जाने-माने और अनुभवी नेता हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही की थी, लेकिन बाद में वह केसीआर की पार्टी बीआरएस में शामिल हो गए थे। बीआरएस सरकार में वह मंत्री भी रह चुके हैं और उनका अपने इलाके में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान उन्होंने बीआरएस के टिकट पर ही चुनाव लड़ा था और खैरताबाद सीट से जीत दर्ज की थी।

लेकिन चुनाव परिणाम आने के कुछ ही समय बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण बदले और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। इसके बाद दानम नागेंद्र ने पलटी मारी और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए प्रचार किया था। हालांकि, पार्टी बदलने के इस कदम ने उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कस दिया, जो अब हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले के रूप में सामने आया है।

बीआरएस ने फैसले का किया स्वागत, कांग्रेस खेमे में चिंता

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बीआरएस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीआरएस नेताओं का कहना है कि यह सच्चाई और संविधान की जीत है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि जो लोग अपनी सुविधा के लिए दल-बदल करते हैं, उनके लिए यह फैसला एक कड़ा संदेश है। बीआरएस ने मांग की है कि विधानसभा के अन्य बागी विधायकों के मामलों में भी इसी तरह का त्वरित और निष्पक्ष न्याय होना चाहिए।

"यह न्यायपालिका की जीत है और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। दल-बदल करने वालों को जनता और कानून दोनों का सामना करना पड़ेगा।" — बीआरएस पार्टी प्रवक्ता

दूसरी तरफ, कांग्रेस पार्टी और खुद दानम नागेंद्र खेमे में इस फैसले के बाद से चिंता का माहौल है। कांग्रेस पार्टी के कानूनी विशेषज्ञ अब इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए या नहीं। यदि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रहता है, तो खैरताबाद सीट पर फिर से उपचुनाव कराना पड़ सकता है, जिससे कांग्रेस के लिए राजनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

अब आगे क्या होगा? कानूनी विकल्प और राजनीतिक भविष्य

इस फैसले के आने के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दानम नागेंद्र और कांग्रेस पार्टी अगला कानूनी कदम क्या उठाती है। उनके पास इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प खुला हुआ है। यदि वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तो वहां से मिलने वाले राहत या झटके पर ही उनका राजनीतिक भविष्य निर्भर करेगा।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग और विधानसभा सचिवालय की कार्रवाई पर भी सबकी नजरें हैं। यदि हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल रोक नहीं लगती है, तो विधानसभा अध्यक्ष को इस सीट को रिक्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर, तेलंगाना की राजनीति में यह फैसला एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जो आने वाले दिनों में राज्य के सियासी समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकता है।

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