दिल्ली-एनसीआर में हर साल सर्दियों के मौसम में गहराने वाले प्रदूषण और स्मॉग के संकट से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बेहद कड़े कदम उठाए जाने लगे हैं। इसी कड़ी में प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आगामी 1 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर BS-IV और उससे नीचे के एमिशन मानक वाले सभी व्यावसायिक मालवाहक वाहनों और बसों के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। इस निर्देश के सामने आने के बाद अंतरराज्यीय परिवहन गलियारों में भारी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका सीधा असर लाखों वाहनों की आवाजाही पर पड़ने वाला है।
नियमों का कड़ाई से पालन, केवल इन गाड़ियों को मिलेगी एंट्री
नए नियमों के अनुसार, अब दिल्ली की सीमाओं में केवल वही व्यावसायिक वाहन दाखिल हो सकेंगे जो इलेक्ट्रिक (EV), सीएनजी (CNG) या फिर आधुनिक BS-VI डीजल मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। इस बार प्रशासन ने नियमों को लेकर किसी भी प्रकार की ढील न देने का मन बनाया है। इसके तहत हल्के (LGV), मध्यम (MGV) और भारी मालवाहक वाहनों (HGV) के साथ-साथ ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) पर चलने वाली लग्जरी बसों और ट्रकों पर भी यह नियम सख्ती से लागू होगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि दिल्ली में पहले से पंजीकृत बसों को फिलहाल इस दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन दूसरे राज्यों से आने वाले पुराने कमर्शियल वाहनों के लिए राजधानी के रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं।
गुरुग्राम पुलिस का अल्टीमेटम, बॉर्डर पर फंसने से बचें
बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के इस कदम के तहत गुरुग्राम यातायात पुलिस ने भी ट्रांसपोर्टरों, टूर ऑपरेटरों और वाहन चालकों के लिए एक सख्त अल्टीमेटम जारी किया है। पुलिस ने साफ तौर पर अपील की है कि दिल्ली की तरफ रवाना होने से पहले सभी वाहन चालक अपने कमर्शियल वाहनों के एमिशन स्टैंडर्ड और रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें। यातायात पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने या उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माने के साथ-साथ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में बॉर्डर पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम और अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए समय रहते अपनी गाड़ियों की पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए।
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