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देशपढ़ने में समय: 4 मिनट

दिल्ली में इंटरनेट बैन मामला: सुप्रीम कोर्ट में गृह सचिव गोविंद मोहन ने मांगी बिना शर्त माफी

दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने के मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। अदालत में पेश हलफनामे में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया था। इस मामले पर पुलिस ने भी अपना अनुपालन ब्योरा अदालत को सौंप दिया है।
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नेशनल डेस्क, द फ्रीलांस
राष्ट्रीय संपादकीय ब्यूरो•15 अक्टूबर 2026 • अपडेटेड•31
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दिल्ली में इंटरनेट बैन मामला: सुप्रीम कोर्ट में गृह सचिव गोविंद मोहन ने मांगी बिना शर्त माफी
📷 दिल्ली में इंटरनेट बैन मामला: सुप्रीम कोर्ट में गृह सचिव गोविंद मोहन ने मांगी बिना शर्त माफी — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने के मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। अदालत में पेश हलफनामे में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया था। इस मामले पर पुलिस ने भी अपना अनुपालन ब्योरा अदालत को सौंप दिया है।
  • इस खबर से जुड़े सभी पहलुओं की जांच और निगरानी संबंधित विभागों द्वारा की जा रही है।
  • विशेषज्ञों के अनुसार इस घटनाक्रम का आम जनता पर सीधा असर पड़ सकता है।

नई दिल्ली/ग्राउंड ब्यूरो — देश की राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट सेवाओं पर अचानक लगाई गई रोक का मामला अब सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। इस संवेदनशील मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। अदालत के सख्त रुख के बाद सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इंटरनेट बंद करने के तौर-तरीकों और नियमों के पालन पर सवाल उठाए थे। इसके बाद गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस हरकत में आई। गृह सचिव ने अपने हलफनामे में अदालत को स्पष्ट किया कि पाबंदियों से जुड़े आदेशों का उल्लंघन किसी भी हाल में जानबूझकर नहीं किया गया था। प्रशासनिक चूक या तकनीकी कारणों से जो भी स्थिति बनी, उसके लिए उन्होंने अदालत से खेद जताते हुए माफी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

सुप्रीम कोर्ट में गृह सचिव ने क्यों मांगी बिना शर्त माफी?

दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर इंटरनेट सेवाओं को ठप करना आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन गया था। अदालत यह जानना चाहती थी कि क्या इंटरनेट बंद करने के तय दिशानिर्देशों का सही से पालन किया गया था या नहीं। इसी कानूनी पेचीदगी के चलते गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में जवाब दाखिल करना पड़ा। बिना शर्त माफी मांगकर सरकार ने यह जताने की कोशिश की है कि वह कानून के दायरे का पूरा सम्मान करती है।

गृह मंत्रालय के इस रुख के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस बात की समीक्षा कर रहा है कि भविष्य में ऐसे हालात से कैसे निपटा जाए। इंटरनेट बंद होने से आम लोगों को व्यापार, पढ़ाई और रोजमर्रा के कामकाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। डिजिटल सेवाओं पर रोक लगने से अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगता है, जिस पर अदालत ने पहले भी अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की थी।

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दिल्ली पुलिस ने सौंपा पाबंदियों और अनुपालन का पूरा ब्योरा

इस पूरे घटनाक्रम के बीच दिल्ली पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने अदालत को बताया है कि जमीनी हालात को काबू करने के लिए किस तरह के कदम उठाने पड़े थे। रिपोर्ट में यह भी साफ करने की कोशिश की गई है कि सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए डिजिटल पाबंदियां लगाना उस वक्त क्यों जरूरी हो गया था।

पुलिस और प्रशासन के इन तर्कों के बावजूद अदालत की पैनी नजर इस बात पर है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी पर रोक लग सके। इंटरनेट शटडाउन जैसे मामलों में अब जवाबदेही तय होने लगी है, जिससे भविष्य में इस तरह के कदमों उठाने से पहले प्रशासन को सौ बार सोचना पड़ेगा। आम जनता और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी अदालत के इस सख्त रुख का स्वागत किया है।

भविष्य के लिए प्रशासन और पुलिस की नई रणनीति

द फ्रीलान्स की ग्राउंड पड़ताल बताती है कि इस कानूनी खिंचाई के बाद अब गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां इंटरनेट बैन को लेकर एक नई और पारदर्शी नीति पर विचार कर रही हैं। अधिकारियों को यह समझ आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति या तय नियमों के बिना अचानक संचार माध्यमों को रोकना आसान नहीं होगा।

आने वाले दिनों में इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट यह तय कर सकता है कि भविष्य में इंटरनेट बंद करने के आदेश देने से पहले किन उच्चाधिकारियों की मंजूरी अनिवार्य होगी। तब तक गृह सचिव की यह माफी प्रशासनिक गलियारों में एक बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, जो यह याद दिलाती है कि डिजिटल युग में सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला इतनी आसानी से नहीं घोंटा जा सकता।

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