दिल्ली मेट्रो के 12 स्टेशनों पर आवाजाही बंद
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा प्रबंधों को बेहद कड़ा कर दिया गया है। विभिन्न सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने बड़ा कदम उठाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजधानी के कुल 12 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक के लिए आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। इन स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
डीएमआरसी की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, जिन स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट पर रोक लगाई गई है, उनमें जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, बाराखंबा, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली शामिल हैं। हालांकि, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजीव चौक, मंडी हाउस, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे बड़े जंक्शनों पर इंटरचेंज यानी एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने की सुविधा चालू रखी गई है।
प्रशासन का यह फैसला एहतियातन उठाया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सफर पर निकलने से पहले मेट्रो के नए रूट प्लान और स्टेशनों की स्थिति की जांच जरूर कर लें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू, इन गतिविधियों पर पाबंदी
मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदियों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले के अंतर्गत आने वाले इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। कानून-व्यवस्था और जन-सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए धारा 163 के तहत सख्त प्रावधान किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना किसी पूर्व लिखित अनुमति के इलाके में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या गैरकानूनी जमावड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। इसके अलावा किसी भी तरह के जुलूस, प्रदर्शन, पिकेटिंग, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी या भाषण देने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति अपने साथ हथियार, बैनर, प्लेकार्ड, लाठी, तलवार, डंडे, पत्थर या अन्य किसी भी प्रकार की संभावित खतरनाक वस्तु लेकर नहीं चल सकता है।
प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों और आगंतुकों से अपील की गई है कि वे कानून का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, इन रास्तों से बचने की सलाह
सुरक्षा के इन पुख्ता इंतजामों के बीच राजधानी की सड़कों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। विशेष रूप से जंतर-मंतर और उसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक मूवमेंट को विनियमित और डायवर्ट किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को संभावित ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए पहले से ही वैकल्पिक मार्गों की योजना बना लेनी चाहिए।
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, कनॉट प्लेस, पटेल चौक, जीपीओ, टॉल्स्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट और उनसे जुड़ी अन्य सड़कों पर यातायात के विशेष नियम लागू किए गए हैं। इन रास्तों पर भारी वाहनों के अलावा सामान्य ट्रैफिक का मूवमेंट भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए चालकों से अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें।
"जन-सुरक्षा और ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और पुलिस कर्मियों के निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक रास्तों का चयन करें।"— दिल्ली पुलिस, आधिकारिक एडवाइजरी
यात्रियों और वाहन चालकों के लिए जरूरी निर्देश
राजधानी में सुरक्षा के कड़े पहरे और रास्तों के डायवर्जन के कारण आम जनता को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए यातायात विभाग ने लगातार अपडेट्स जारी किए हैं। चालकों से आग्रह किया गया है कि वे धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से बचें।
सड़कों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और वाहन चालकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यदि किसी यात्री को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जाना है, तो उन्हें सामान्य दिनों की तुलना में काफी पहले अपनी यात्रा शुरू करने की सलाह दी गई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने के लिए मेट्रो के खुले हुए वैकल्पिक स्टेशनों और अन्य परिवहन माध्यमों का इस्तेमाल करना समझदारी होगी।








