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बच्चों के लिए इंटरनेट बैन करना बेतुका: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बताया मौलिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट का इस्तेमाल हर नागरिक और बच्चे का मौलिक अधिकार है। अदालत ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर 'चाइल्ड मोड' अपनाने और यौन शोषण सामग्री हटाने का निर्देश दिया है।
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नेशनल डेस्क, द फ्रीलांस
राष्ट्रीय संपादकीय ब्यूरो•17 अक्टूबर 2026 • अपडेटेड•28
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बच्चों के लिए इंटरनेट बैन करना बेतुका: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बताया मौलिक अधिकार
📷 बच्चों के लिए इंटरनेट बैन करना बेतुका: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बताया मौलिक अधिकार — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट का इस्तेमाल हर नागरिक और बच्चे का मौलिक अधिकार है। अदालत ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर 'चाइल्ड मोड' अपनाने और यौन शोषण सामग्री हटाने का निर्देश दिया है।
  • इस खबर से जुड़े सभी पहलुओं की जांच और निगरानी संबंधित विभागों द्वारा की जा रही है।
  • विशेषज्ञों के अनुसार इस घटनाक्रम का आम जनता पर सीधा असर पड़ सकता है।

बच्चों की डिजिटल स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक टिप्पणी

आज के दौर में जहां तकनीक हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है, वहीं बच्चों की डिजिटल पहुंच को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि इंटरनेट का उपयोग करना केवल वयस्कों का ही नहीं, बल्कि हर उम्र के बच्चों का भी मौलिक अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इंटरनेट पर मौजूद कुछ गलत या हानिकारक सामग्री के आधार पर बच्चों को पूरी तरह से ऑनलाइन दुनिया से दूर रखना किसी भी लिहाज से सही नहीं है।

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों ही चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सुरक्षा के नाम पर बच्चों के सीखने, समझने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन कर दिया जाए। कोर्ट ने माना कि इंटरनेट आज के समय में केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, ज्ञान और विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए दुनिया से जुड़ने का मुख्य जरिया बन चुका है।

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प्रतिबंध लगाना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि नया खतरा

अदालत ने अपने फैसले में इस लोकप्रिय लेकिन गलत धारणा को खारिज कर दिया कि बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह वंचित करके उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। जजों की बेंच ने तार्किक रूप से यह समझाया कि यदि माता-पिता या कानून के जरिए बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर सख्त और अस्वाभाविक पाबंदियां लगाई जाती हैं, तो बच्चे इसका तोड़ निकाल लेते हैं। वे छिपकर इंटरनेट का उपयोग करते हैं और ऐसे अनियंत्रित तथा कम सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स पर चले जाते हैं, जहां उनके शोषण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

इसके अलावा, पाबंदियों के डर से बच्चे अक्सर ऑनलाइन उत्पीड़न, धमकी या गलत व्यवहार का शिकार होने पर अपने परिजनों या अधिकारियों को बताने से डरते हैं। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और बच्चों को समय पर मदद नहीं मिल पाती। अदालत ने कहा कि बच्चों को तकनीक से महरूम करने के बजाय उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाना और सुरक्षित माहौल देना आज की वास्तविक जरूरत है।

सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त दिशा-निर्देश

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों और तकनीकी दिग्गजों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट पर बच्चों के लिए उत्पन्न होने वाले खतरे दरअसल इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी को दर्शाते हैं। इसे छिपाने के लिए बच्चों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कड़े 'पैरेंटल कंट्रोल' और 'चाइल्ड मोड' जैसे फीचर्स लागू करने का सुझाव दिया। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बच्चे केवल सुरक्षित और उनकी आयु के अनुकूल सामग्री तक ही पहुंच सकें। अदालत ने स्पष्ट किया कि तकनीकी कंपनियों को अपनी प्रणालियों को इस तरह डिजाइन करना होगा कि वे स्वतः ही बच्चों को जोखिम भरी सामग्री से दूर रखें।

बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ नेशनल डेटाबेस का आदेश

इस पूरी कानूनी प्रक्रिया का मुख्य केंद्र बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े ऑनलाइन कंटेंट (CSEAM) को जड़ से खत्म करना था। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक व्यापक 'नेशनल डेटाबेस' तैयार करने का सख्त निर्देश दिया है। इस डेटाबेस में इस प्रकार की अवैध और आपत्तिजनक सामग्री का पूरा रिकॉर्ड होगा, जिससे उसकी पहचान करना आसान हो जाएगा।

न्यायालय ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक समयसीमा भी तय की है। आदेश के मुताबिक, यदि किसी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है, तो उसे तुरंत हटाना होगा। साथ ही, कंटेंट हटाने के महज दो घंटे के भीतर इसकी आधिकारिक रिपोर्ट स्थानीय पुलिस या राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल को सौंपनी होगी ताकि दोषियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की जा सके।

स्कूली पाठ्यक्रम में डिजिटल सुरक्षा और जागरूकता को शामिल करने पर जोर

केवल तकनीकी पाबंदियों और कानूनों से बच्चों की सुरक्षा पूरी नहीं हो सकती, इस बात को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा प्रणाली में बदलाव की वकालत की है। अदालत ने सुझाव दिया है कि स्कूली शिक्षा के दौरान ही बच्चों को इंटरनेट के खतरों से आगाह किया जाना चाहिए। उन्हें यह सिखाया जाना बेहद जरूरी है कि ऑनलाइन दुनिया में अपनी निजी जानकारी कैसे सुरक्षित रखनी है।

"संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) के तहत इंटरनेट तक पहुंच और इसका इस्तेमाल करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हमारे बच्चों को भी, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, यही अधिकार प्राप्त हैं। हमारे बच्चों की सुरक्षा और उनकी आजादी एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।" — सुप्रीम कोर्ट बेंच

बच्चों को यह भी सिखाया जाना चाहिए कि यदि उन्हें ऑनलाइन किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार या प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, तो वे बिना डरे अपने माता-पिता, शिक्षकों या पुलिस को इसकी जानकारी कैसे दें। जागरूकता ही वह ढाल है जो बच्चों को डिजिटल युग के संभावित खतरों से बचा सकती है।

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