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चुनाव आयोग की कार्यशैली पर कलकत्ता हाईकोर्ट का कड़ा सवाल: पूछा- क्या निष्पक्षता खो रहा है संवैधानिक निकाय?

कलकत्ता हाईकोर्ट ने उपचुनाव में इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) को 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह न दिए जाने पर चुनाव आयोग की भूमिका पर गहरी नाराजगी जताई है। अदालत ने आयोग के रवैये को लेकर तीखे सवाल खड़े किए और सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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नेशनल डेस्क, द फ्रीलांस
राष्ट्रीय संपादकीय ब्यूरो•28 सितंबर 2026 • अपडेटेड
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चुनाव आयोग की कार्यशैली पर कलकत्ता हाईकोर्ट का कड़ा सवाल: पूछा- क्या निष्पक्षता खो रहा है संवैधानिक निकाय?
📷 चुनाव आयोग की कार्यशैली पर कलकत्ता हाईकोर्ट का कड़ा सवाल: पूछा- क्या निष्पक्षता खो रहा है संवैधानिक निकाय? — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण राव ने चुनाव आयोग के फैसलों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए।
  • अदालत ने कहा कि यदि आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करेगा, तो न्यायपालिका के पास विकल्प सीमित रह जाते हैं।
  • चुनाव आयोग ने दलील दी कि किसी भी राजनीतिक दल को एक ही स्वतंत्र चुनाव चिन्ह दो बार से ज्यादा आवंटित नहीं किया जा सकता।

चुनाव आयोग के फैसलों पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

देश के चुनावी तंत्र की निष्पक्षता और स्वायत्तता पर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट में हुई एक सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणियां कीं। मामला एक राजनीतिक दल को उसके मनपसंद या पूर्व में इस्तेमाल किए गए चुनाव चिन्ह से वंचित करने से जुड़ा है। अदालत का मानना है कि संवैधानिक संस्थाओं को अपने फैसलों में पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रहना चाहिए, ताकि किसी भी पक्ष को भेदभाव का संदेह न हो।

इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र निकाय की कार्यशैली पर जब अदालत की ओर से इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। न्याय मूर्ति ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि नियामक संस्थाएं ही अपने निर्णयों को लेकर स्पष्टता नहीं रखेंगी, तो आम जनता का भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है।

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क्या है पूरा 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह विवाद?

यह पूरा कानूनी विवाद इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) पार्टी और चुनाव आयोग के बीच चुनाव चिन्ह के आवंटन को लेकर है। ISF का आरोप है कि उन्हें आगामी उपचुनाव के लिए उनका पुराना और परिचित 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया, जबकि वे विधानसभा चुनावों में इसी प्रतीक के साथ मैदान में उतरे थे। पार्टी का तर्क है कि चुनाव आयोग ने बिना किसी ठोस और न्यायसंगत कारण के उनके हक के चिन्ह को किसी अन्य राजनीतिक दल को आवंटित कर दिया।

अदालत में सुनवाई के दौरान ISF के वकीलों ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने तर्क दिया कि उपचुनाव भी उसी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हैं और किसी दल को उसके नियमित उपयोग वाले प्रतीक से अचानक वंचित करना लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुकूल नहीं है। उनका दावा था कि इस तरह के निर्णय राजनीतिक असमानता को बढ़ावा देते हैं और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं।

चुनाव आयोग का पक्ष और कानूनी दलीलें

दूसरी ओर, चुनाव आयोग की तरफ से अदालत में पेश हुए वकीलों ने अपने फैसलों का बचाव किया। आयोग का पक्ष रखते हुए कहा गया कि नियमों के मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल को एक ही 'फ्री सिंबल' या स्वतंत्र चुनाव चिन्ह दो बार से अधिक आवंटित नहीं किया जा सकता है। आयोग के अनुसार, कोई भी चुनाव चिन्ह किसी दल की निजी संपत्ति नहीं होता है, जिस पर स्थायी कानूनी अधिकार का दावा किया जा सके।

आयोग ने अदालत को यह भी बताया कि यह आवंटन पूरी तरह से तय दिशानिर्देशों के दायरे में रहकर किया गया है। चूंकि विवादित प्रतीक पर किसी का वैधानिक एकाधिकार नहीं है, इसलिए आयोग के पास यह अधिकार है कि वह उपलब्ध नियमों के तहत इसे किसी अन्य पात्र आवेदक को दे सके। आयोग ने जोर देकर कहा कि इस मामले में किसी प्रकार के पक्षपात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सभी फैसले प्रशासनिक और वैधानिक प्रावधानों के तहत लिए गए हैं।

अदालत की सख्त टिप्पणी और न्यायपालिका की भूमिका

सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्ण राव ने कड़े शब्दों में कहा कि एक संवैधानिक संस्था होने के नाते चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उसके हर फैसले के पीछे तर्कसंगत और पारदर्शी आधार हो। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि यदि आयोग की ओर से निष्पक्षता नहीं बरती जाती है, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिससे अनावश्यक न्यायिक बोझ बढ़ता है।

"अगर चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करता है, तो अदालत के पास करने को क्या बचता है? आयोग का निर्णय निष्पक्ष होना चाहिए। यदि यह चुनाव चिन्ह किसी को भी आवंटित नहीं किया जाता, तो कोई विवाद ही उत्पन्न नहीं होता।" — जस्टिस कृष्ण राव, कलकत्ता हाईकोर्ट

न्यायालय ने दोनों पक्षों की लंबी और विस्तृत दलीलें सुनने के बाद इस मामले पर अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत का अंतिम फैसला क्या होगा और क्या इससे चुनाव आयोग के कामकाज के तौर-तरीकों में कोई बदलाव देखने को मिलेगा।

विभिन्न राजनीतिक मंचों पर बढ़ती प्रतिक्रियाएं

इस पूरे प्रकरण पर केवल अदालत में ही बहस नहीं छिड़ी है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में विभिन्न राज्यों में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाज उठाई है और खुलकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के प्रति जनता और राजनीतिक दलों का विश्वास बनाए रखना देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव चिन्हों के आवंटन से जुड़े नियमों को और अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह के विवादों से बचा जा सके। जैसे-जैसे देश में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, आयोग के फैसलों पर हर किसी की पैनी नजर बनी हुई है।

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